Full Details of Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) in English / प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) की पूरी जानकारी हिंदी में

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Finance Minister Arun Jaitley in Budget 2015-16 announced a low-cost personal accidental cover called Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana to increase the insurance penetration level in the country.

 

Details of Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY):

The scheme will be a one year cover, renewable from year to year, Accident Insurance Scheme offering accidental death and disability cover for death or disability on account of an accident. The scheme would be offered / administered through Public Sector General Insurance Companies (PSGICs) and other General Insurance companies willing to offer the product on similar terms with necessary approvals and tie up with Banks for this purpose. Participating banks will be free to engage any such insurance company for implementing the scheme for their subscribers.

Scope of coverage: 

All savings bank account holders in the age 18 to 70 years in participating banks will be entitled to join. In case of multiple saving bank accounts held by an individual in one or different banks, the person would be eligible to join the scheme through one savings bank account only. Aadhar would be the primary KYC for the bank account.

Enrollment Modality / Period:

The cover shall be for the one year period stretching from 1st June to 31st May for which option to join / pay by auto-debit from the designated savings bank account on the prescribed forms will be required to be given by 31st May of every year, extendable up to 31st August 2015 in the initial year. Initially on launch, the period for joining may be extended by Govt. of India for another three months, i.e. up to 30th of November, 2015. Joining subsequently on payment of full annual premium may be possible on specified terms. However, applicants may give an indefinite / longer option for enrolment / auto-debit, subject to continuation of the scheme with terms as may be revised on the basis of past experience. Individuals who exit the scheme at any point may re-join the scheme in future years through the above modality. New entrants into the eligible category from year to year or currently eligible individuals who did not join earlier shall be able to join in future years while the scheme is continuing.

 Table of Benefits

Sum Insured

 a.
 Death 
 Rs. 2 Lakh
 b.
Total and irrecoverable loss of both eyes or loss of use of both hands or feet or loss of sight of one eye and loss of use of hand or foot 
 Rs. 2 Lakh
 c.
Total and irrecoverable loss of sight of one eye or loss of use of one hand or foot 
 Rs. 1 Lakh


Premium: 

Rs.12/- per annum per member. The premium will be deducted from the account holder’s savings bank account through ‘auto debit’ facility in one installment on or before 1st June of each annual coverage period under the scheme. However, in cases where auto debit takes place after 1st June, the cover shall commence from the first day of the month following the auto debit.

The premium would be reviewed based on annual claims experience. However, barring unforeseen adverse outcomes of extreme nature, efforts would be made to ensure that there is no upward revision of premium in the first three years.


Eligibility Conditions:


The savings bank account holders of the participating banks aged between 18 years (completed) and 70 years (age nearer birthday) who give their consent to join / enable auto-debit, as per the above modality, will be enrolled into the scheme.
Master Policy Holder: Participating Bank will be the Master policy holder on behalf of the participating subscribers. A simple and subscriber friendly administration & claim settlement process shall be finalized by the respective general insurance company in consultation with the participating Banks.

Termination of cover:


The accident cover for the member shall terminate on any of the following events and no benefit will be payable there under:
1) On attaining age 70 years (age nearest birth day).
2) Closure of account with the Bank or insufficiency of balance to keep the insurance in force.
3) In case a member is covered through more than one account and premium is received by the Insurance Company inadvertently, insurance cover will be restricted to one only and the premium shall be liable to be forfeited.
4) If the insurance cover is ceased due to any technical reasons such as insufficient balance on due date or due to any administrative issues, the same can be reinstated on receipt of full annual premium, subject to conditions that may be laid down. During this period, the risk cover will be suspended and reinstatement of risk cover will be at the sole discretion of Insurance Company.
5) Participating banks will deduct the premium amount in the same month when the auto debit option is given, preferably in May of every year, and remit the amount due to the Insurance Company in that month itself.

Administration:


The scheme, subject to the above, will be administered as per the standard procedure stipulated by the Insurance Company. The data flow process and data proforma will be provided separately.
It will be the responsibility of the participating bank to recover the appropriate annual premium from the account holders within the prescribed period through ‘auto-debit’ process.
Enrollment form / Auto-debit authorization in the prescribed proforma shall be obtained and retained by the participating bank. In case of claim, the Insurance Company may seek submission of the same. Insurance Company reserves the right to call for these documents at any point of time.
The acknowledgement slip may be made into an acknowledgement slip-cum-certificate of insurance.
The experience of the scheme will be monitored on yearly basis for re-calibration etc., as may be necessary.

See also  Full Details of Atal Pension Yojana (APY) in English

Appropriation of Premium:


1) Insurance Premium to Insurance Company: Rs.10/- per annum per member
2) Reimbursement of Expenses to BC/Micro/Corporate/Agent : Rs.1/- per annum per member
3) Reimbursement of Administrative expenses to participating Bank: Rs.1/- per annum per member
The proposed date of commencement of the scheme will be 1st June 2015.The next Annual renewal date shall be each successive 1st of June in subsequent years.
The scheme is liable to be discontinued prior to commencement of a new future renewal date if circumstances so require.

  FAQs on Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojna
Q1. What is the nature of the scheme?
The scheme will be a one year cover Personal Accident Insurance Scheme, renewable from year to year, offering protection against death or disability due to accident.
Q2. What would be the benefits under the scheme and premium payable?
The benefits are as follows:
Table of Benefits
Sum Insured
a.
Death
Rs. 2 Lakh
b.
Total and irrecoverable loss of both eyes or loss of use of both hands or feet or loss of sight of one eye and loss of use of hand or foot
Rs. 2 Lakh
c.
Total and irrecoverable loss of sight of one eye or loss of use of one hand or foot
Rs. 1 Lakh
Premium payable is Rs.12/- per annum per member.
Q3. How will the premium be paid?
The premium will be deducted from the account holder’s savings bank account through ‘auto debit’ facility in one installment, as per the option to be given on enrolment. Members may also give one-time mandate for auto-debit every year till the scheme is in force, subject to re-calibration that may be deemed necessary on review of experience of the scheme from year to year.
Q4. Who will offer / administer the scheme?
The scheme would be offered / administered through the Public Sector General Insurance Companies (PSGICs) and other General Insurance companies willing to offer the product with necessary approvals on similar terms, in collaboration with participating Banks. Participating banks will be free to engage any such general insurance company for implementing the scheme for their subscribers.
Q5. Who will be eligible to subscribe?
All savings bank account holders in the age 18 to 70 years in participating banks will be entitled to join. In case of multiple saving bank accounts held by an individual in one or different banks, the person would be eligible to join the scheme through one savings bank account only.
Q6. What is the enrolment period and modality?
Initially on launch for the cover period from 1st June 2015 to 31st May 2016 subscribers are expected to enroll and give their auto-debit option by 31st May 2015, extendable up to 31st August 2015. Enrolment subsequent to this date may be possible prospectively on payment of full annual payment, subject to conditions that may be laid down.
Subscribers who wish to continue beyond the first year will be expected to give their consent for auto-debit before each successive May 31st for successive years. Delayed renewal subsequent to this date may be possible on payment of full annual premium, subject to conditions that may be laid down.
Q7. Can eligible individuals who fail to join the scheme in the initial year join in subsequent years?
Yes, on payment of premium through auto-debit. New eligible entrants in future years can also join accordingly.
Q8. Can individuals who leave the scheme rejoin?
Individuals who exit the scheme at any point may re-join the scheme in future years by paying the annual premium, subject to conditions that may be laid down.
Q9. Who would be the Master policy holder for the scheme?
Participating Banks will be the Master policy holders. A simple and subscriber friendly administration & claim settlement process shall be finalized by PSGICs / chosen insurance company in consultation with the participating bank.
Q10. When can the accident cover assurance terminate?
The accident cover of the member shall terminate / be restricted accordingly on any of the following events:
i. On attaining age 70 years (age neared birth day).
ii. Closure of account with the Bank or insufficiency of balance to keep the insurance in force.
iii. In case a member is covered through more than one account and premium is received by the insurance company inadvertently, insurance cover will be restricted to one account and the premium shall be liable to be forfeited.
Q11. What will be the role of the insurance company and the Bank?
i. The scheme will be administered by PSGICs or any other General Insurance company which is willing to offer such a product in partnership with a bank / banks.
ii. It will be the responsibility of the participating bank to recover the appropriate annual premium in one installment, as per the option, from the account holders on or before the due date through ‘auto-debit’ process and transfer the amount due to the insurance company.
iii. Enrollment form / Auto-debit authorization / Consent cum Declaration form in the prescribed proforma shall be obtained, as required, and retained by the participating bank. In case of claim, PSGIC / insurance company may seek submission of the same. PSGIC / Insurance Company also reserve the right to call for these documents at any point of time.
Q12. How would the premium be appropriated?
a. Insurance Premium to PSGIC / other insurance company: Rs.10/- per annum per member;
b. Reimbursement of Expenses to BC/Micro/Corporate/Agent : Rs.1/- per annum per member;
c. Reimbursement of Administrative expenses to participating Bank: Rs.1/- per annum per member.
Q13. Will this cover be in addition to cover under any other insurance scheme the subscriber may be covered under?
Yes.
 

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) की पूरी जानकारी हिंदी में

यह योजना एक साल का कवर होगा, जिसे साल-दर-साल नवीनीकृत किया जाएगा, दुर्घटना बीमा योजना दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता के लिए आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता कवर की पेशकश करती है। यह योजना सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों (पीएसजीआईसी) और अन्य सामान्य बीमा कंपनियों के माध्यम से पेश/प्रशासित की जाएगी जो आवश्यक अनुमोदन के साथ समान शर्तों पर उत्पाद पेश करने की इच्छुक हैं और इस उद्देश्य के लिए बैंकों के साथ गठजोड़ करेंगी। भाग लेने वाले बैंक अपने ग्राहकों के लिए योजना को लागू करने के लिए ऐसी किसी भी बीमा कंपनी को शामिल करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

See also  Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) Now at Post Offices

कवरेज का दायरा:

भाग लेने वाले बैंकों में 18 से 70 वर्ष की आयु के सभी बचत बैंक खाताधारक शामिल होने के हकदार होंगे। किसी व्यक्ति के एक या अलग-अलग बैंकों में कई बचत बैंक खाते होने की स्थिति में, व्यक्ति केवल एक बचत बैंक खाते के माध्यम से योजना में शामिल होने के लिए पात्र होगा। आधार बैंक खाते के लिए प्राथमिक केवाईसी होगा।

नामांकन का तरीका/अवधि:

कवर 1 जून से 31 मई तक की एक वर्ष की अवधि के लिए होगा, जिसके लिए निर्धारित फॉर्म पर नामित बचत बैंक खाते से ऑटो-डेबिट द्वारा शामिल होने/भुगतान करने का विकल्प हर साल 31 मई तक देना होगा। प्रारंभिक वर्ष में 31 अगस्त 2015 तक विस्तार योग्य। प्रारंभ में लॉन्च पर, शामिल होने की अवधि सरकार द्वारा बढ़ाई जा सकती है। अगले तीन महीनों के लिए, यानी 30 नवंबर, 2015 तक भारत में। बाद में पूरे वार्षिक प्रीमियम के भुगतान पर निर्दिष्ट शर्तों पर शामिल होना संभव हो सकता है। हालाँकि, आवेदक नामांकन/ऑटो-डेबिट के लिए अनिश्चितकालीन/लंबा विकल्प दे सकते हैं, जो पिछले अनुभव के आधार पर संशोधित शर्तों के साथ योजना को जारी रखने के अधीन है। जो व्यक्ति किसी भी समय योजना से बाहर निकलते हैं, वे उपरोक्त पद्धति के माध्यम से भविष्य के वर्षों में योजना में फिर से शामिल हो सकते हैं। साल-दर-साल पात्र श्रेणी में नए प्रवेशकर्ता या वर्तमान में पात्र व्यक्ति जो पहले शामिल नहीं हुए थे, योजना जारी रहने के दौरान भविष्य के वर्षों में शामिल हो सकेंगे।

 लाभ की तालिका

बीमा – राशि

 ए
 मौत
 रु. 2 लाख
 बी
दोनों आंखों की पूर्ण और अपूरणीय क्षति या दोनों हाथों या पैरों के उपयोग की हानि या एक आंख की दृष्टि की हानि और हाथ या पैर के उपयोग की हानि
 रु. 2 लाख
 सी
एक आंख की दृष्टि की पूर्ण और अपूरणीय हानि या एक हाथ या पैर के उपयोग की हानि
 रु. 1 लाख


अधिमूल्य:

प्रति सदस्य 12/- रूपये प्रति वर्ष। योजना के तहत प्रत्येक वार्षिक कवरेज अवधि के 1 जून को या उससे पहले एक किस्त में ‘ऑटो डेबिट’ सुविधा के माध्यम से खाताधारक के बचत बैंक खाते से प्रीमियम काट लिया जाएगा। हालाँकि, ऐसे मामलों में जहां ऑटो डेबिट 1 जून के बाद होता है, कवर ऑटो डेबिट के बाद महीने के पहले दिन से शुरू होगा।

वार्षिक दावों के अनुभव के आधार पर प्रीमियम की समीक्षा की जाएगी। हालाँकि, अत्यधिक प्रकृति के अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणामों को छोड़कर, यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा कि पहले तीन वर्षों में प्रीमियम में कोई बढ़ोतरी न हो।

यह भी देखें   अटल पेंशन योजना (एपीवाई) क्या है: वह सब जो आपको जानना आवश्यक है

पात्रता शर्तें:

भाग लेने वाले बैंकों के 18 वर्ष (पूर्ण) और 70 वर्ष (जन्मदिन के करीब की आयु) के बीच के बचत बैंक खाताधारक, जो उपरोक्त पद्धति के अनुसार ऑटो-डेबिट में शामिल होने / सक्षम करने के लिए अपनी सहमति देते हैं, उन्हें योजना में नामांकित किया जाएगा।
मास्टर पॉलिसी धारक: भाग लेने वाले ग्राहकों की ओर से भाग लेने वाला बैंक मास्टर पॉलिसी धारक होगा। भाग लेने वाले बैंकों के परामर्श से संबंधित सामान्य बीमा कंपनी द्वारा एक सरल और ग्राहक अनुकूल प्रशासन और दावा निपटान प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा।

कवर की समाप्ति:

सदस्य के लिए दुर्घटना कवर निम्नलिखित में से किसी भी घटना पर समाप्त हो जाएगा और इसके तहत कोई लाभ देय नहीं होगा:
1) 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर (जन्मदिन के निकटतम आयु)।
2) बैंक में खाता बंद होना या बीमा चालू रखने के लिए शेष राशि की अपर्याप्तता।
3) यदि कोई सदस्य एक से अधिक खातों के माध्यम से कवर किया गया है और बीमा कंपनी द्वारा अनजाने में प्रीमियम प्राप्त हो जाता है, तो बीमा कवर केवल एक तक ही सीमित रहेगा और प्रीमियम जब्त किया जा सकता है।
4) यदि बीमा कवर किसी तकनीकी कारण से बंद हो जाता है जैसे नियत तारीख पर अपर्याप्त शेष राशि या किसी प्रशासनिक मुद्दे के कारण, तो इसे निर्धारित शर्तों के अधीन, पूर्ण वार्षिक प्रीमियम प्राप्त होने पर बहाल किया जा सकता है। इस अवधि के दौरान, जोखिम कवर निलंबित कर दिया जाएगा और जोखिम कवर की बहाली बीमा कंपनी के विवेक पर निर्भर करेगी।
5) भाग लेने वाले बैंक उसी महीने में प्रीमियम राशि काट लेंगे जब ऑटो डेबिट विकल्प दिया जाता है, अधिमानतः हर साल मई में, और बीमा कंपनी को देय राशि उसी महीने में भेज देंगे।

प्रशासन:

योजना, उपरोक्त के अधीन, बीमा कंपनी द्वारा निर्धारित मानक प्रक्रिया के अनुसार संचालित की जाएगी। डेटा प्रवाह प्रक्रिया और डेटा प्रोफार्मा अलग से प्रदान किया जाएगा।
भाग लेने वाले बैंक की जिम्मेदारी होगी कि वह ‘ऑटो-डेबिट’ प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित अवधि के भीतर खाताधारकों से उचित वार्षिक प्रीमियम वसूल करे।
निर्धारित प्रोफार्मा में नामांकन फॉर्म / ऑटो-डेबिट प्राधिकरण भाग लेने वाले बैंक द्वारा प्राप्त और बनाए रखा जाएगा। दावे के मामले में, बीमा कंपनी  इसे जमा करने की मांग कर सकती है। बीमा कंपनी किसी भी समय इन दस्तावेजों को मंगाने का अधिकार सुरक्षित रखती है।
पावती पर्ची को बीमा की पावती पर्ची-सह-प्रमाणपत्र में बनाया जा सकता है।
आवश्यकतानुसार पुन: अंशांकन आदि के लिए योजना के अनुभव की वार्षिक आधार पर निगरानी की जाएगी।

  बच्चों के लिए पीएम केयर्स योजना, 2021 – पीडीएफ नियम भी देखें

प्रीमियम का विनियोग:

1) बीमा कंपनी को बीमा प्रीमियम: 10/- प्रति वर्ष प्रति सदस्य
2) बीसी/माइक्रो/कॉर्पोरेट/एजेंट को व्यय की प्रतिपूर्ति: प्रति सदस्य 1/- प्रति वर्ष
3) भाग लेने वाले बैंक को प्रशासनिक व्यय की प्रतिपूर्ति: प्रति सदस्य रु. 1/- प्रति वर्ष
योजना की शुरुआत की प्रस्तावित तिथि 1 जून 2015 होगी। अगली वार्षिक नवीनीकरण तिथि बाद के वर्षों में प्रत्येक क्रमिक 1 जून होगी।
यदि परिस्थितियों की आवश्यकता हुई तो योजना को भविष्य की नई नवीनीकरण तिथि शुरू होने से पहले बंद किया जा सकता है।

  प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Q1. योजना की प्रकृति क्या है?
यह योजना एक साल की कवर वाली व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना होगी, जिसे साल-दर-साल नवीनीकृत किया जाएगा, जो दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता से सुरक्षा प्रदान करेगी।
Q2. योजना के तहत क्या लाभ होंगे और देय प्रीमियम क्या होगा?
लाभ इस प्रकार हैं:
लाभ की तालिका
बीमा – राशि
एक।
मौत
रु. 2 लाख
बी।
दोनों आंखों की पूर्ण और अपूरणीय क्षति या दोनों हाथों या पैरों के उपयोग की हानि या एक आंख की दृष्टि की हानि और हाथ या पैर के उपयोग की हानि
रु. 2 लाख
सी।
एक आंख की दृष्टि की पूर्ण और अपूरणीय हानि या एक हाथ या पैर के उपयोग की हानि
रु. 1 लाख
देय प्रीमियम रु. 12/- प्रति वर्ष प्रति सदस्य है।
Q3. प्रीमियम का भुगतान कैसे होगा?
नामांकन पर दिए जाने वाले विकल्प के अनुसार, प्रीमियम खाताधारक के बचत बैंक खाते से ‘ऑटो डेबिट’ सुविधा के माध्यम से एक किस्त में काटा जाएगा। योजना लागू होने तक सदस्य हर साल ऑटो-डेबिट के लिए एक बार का आदेश भी दे सकते हैं, जो कि वर्ष-दर-वर्ष योजना के अनुभव की समीक्षा पर आवश्यक समझे जाने वाले पुन: अंशांकन के अधीन हो सकता है।
Q4. योजना की पेशकश/प्रबंधन कौन करेगा?
यह योजना सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों (पीएसजीआईसी) और अन्य सामान्य बीमा कंपनियों के माध्यम से पेश/प्रशासित की जाएगी जो भाग लेने वाले बैंकों के सहयोग से समान शर्तों पर आवश्यक अनुमोदन के साथ उत्पाद पेश करने की इच्छुक हैं। भाग लेने वाले बैंक अपने ग्राहकों के लिए योजना को लागू करने के लिए ऐसी किसी भी सामान्य बीमा कंपनी को शामिल करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
Q5. सदस्यता के लिए कौन पात्र होगा?
भाग लेने वाले बैंकों में 18 से 70 वर्ष की आयु के सभी बचत बैंक खाताधारक शामिल होने के हकदार होंगे। किसी व्यक्ति के एक या अलग-अलग बैंकों में कई बचत बैंक खाते होने की स्थिति में, व्यक्ति  केवल एक  बचत बैंक खाते के माध्यम से योजना में शामिल होने के लिए पात्र होगा।
Q6. नामांकन की अवधि और तरीका क्या है?
शुरुआत में 1  जून 2015 से 31 मई  2016 तक की कवर अवधि के लिए लॉन्च पर ग्राहकों से 31 मई  2015 तक नामांकन करने और अपना ऑटो-डेबिट विकल्प देने की उम्मीद की जाती है , जिसे 31 अगस्त  2015 तक बढ़ाया जा सकता है। इस तिथि के बाद नामांकन हो सकता है संभावित रूप से पूर्ण वार्षिक भुगतान के भुगतान पर, निर्धारित शर्तों के अधीन।
जो सदस्य पहले वर्ष के बाद भी जारी रखना चाहते हैं, उनसे अपेक्षा की जाएगी कि वे क्रमिक वर्षों के लिए प्रत्येक 31 मई से पहले ऑटो-डेबिट के लिए अपनी सहमति दें  । निर्धारित शर्तों के अधीन, पूर्ण वार्षिक प्रीमियम के भुगतान पर इस तिथि के बाद विलंबित नवीनीकरण संभव हो सकता है।
Q7. क्या पात्र व्यक्ति जो प्रारंभिक वर्ष में योजना में शामिल होने में विफल रहे, वे अगले वर्षों में शामिल हो सकते हैं?
हाँ, ऑटो-डेबिट के माध्यम से प्रीमियम का भुगतान करने पर। भविष्य के वर्षों में नए पात्र प्रवेशकर्ता भी तदनुसार शामिल हो सकते हैं।
Q8. क्या योजना छोड़ने वाले व्यक्ति पुनः शामिल हो सकते हैं?
जो व्यक्ति किसी भी समय योजना से बाहर निकलते हैं, वे निर्धारित शर्तों के अधीन, वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करके भविष्य के वर्षों में योजना में फिर से शामिल हो सकते हैं।
Q9. योजना के लिए मास्टर पॉलिसी धारक कौन होगा?
भाग लेने वाले बैंक मास्टर पॉलिसी धारक होंगे। भाग लेने वाले बैंक के परामर्श से पीएसजीआईसी/चयनित बीमा कंपनी द्वारा एक सरल और ग्राहक अनुकूल प्रशासन और दावा निपटान प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा।
Q10. दुर्घटना कवर आश्वासन कब समाप्त हो सकता है?
निम्नलिखित में से किसी भी घटना पर सदस्य का दुर्घटना कवर तदनुसार समाप्त/प्रतिबंधित हो जाएगा:
मैं। 70 वर्ष की आयु (जन्मदिन के निकट आयु) होने पर।
द्वितीय. बैंक में खाता बंद होना या बीमा चालू रखने के लिए शेष राशि की अपर्याप्तता।
iii. यदि कोई सदस्य एक से अधिक खातों के माध्यम से कवर किया गया है और बीमा कंपनी द्वारा अनजाने में प्रीमियम प्राप्त हो जाता है, तो बीमा कवर एक खाते तक सीमित रहेगा और प्रीमियम जब्त किया जा सकता है।
प्रश्न11. बीमा कंपनी और बैंक की क्या भूमिका होगी?
मैं। यह योजना पीएसजीआईसी या किसी अन्य सामान्य बीमा कंपनी द्वारा संचालित की जाएगी जो किसी बैंक/बैंकों के साथ साझेदारी में इस तरह के उत्पाद की पेशकश करने को तैयार है।
द्वितीय. यह भाग लेने वाले बैंक की जिम्मेदारी होगी कि वह विकल्प के अनुसार, खाताधारकों से नियत तारीख पर या उससे पहले ‘ऑटो-डेबिट’ प्रक्रिया के माध्यम से उचित वार्षिक प्रीमियम एक किस्त में वसूल करे और बीमा कंपनी को देय राशि हस्तांतरित करे। .
iii. आवश्यकतानुसार निर्धारित प्रोफार्मा में नामांकन फॉर्म / ऑटो-डेबिट प्राधिकरण / सहमति सह घोषणा फॉर्म प्राप्त किया जाएगा और भाग लेने वाले बैंक द्वारा रखा जाएगा। दावे के मामले में, पीएसजीआईसी/बीमा कंपनी इसे जमा करने की मांग कर सकती है। पीएसजीआईसी/बीमा कंपनी किसी भी समय इन दस्तावेजों को मंगाने का अधिकार भी सुरक्षित रखती है।
प्रश्न12. प्रीमियम का विनियोजन कैसे किया जाएगा?
एक। पीएसजीआईसी/अन्य बीमा कंपनी को बीमा प्रीमियम: प्रति सदस्य प्रति वर्ष 10/- रु.;
बी। बीसी/माइक्रो/कॉर्पोरेट/एजेंट को व्यय की प्रतिपूर्ति: प्रति सदस्य प्रति वर्ष 1/- रु.;
सी। भाग लेने वाले बैंक को प्रशासनिक व्यय की प्रतिपूर्ति: प्रति सदस्य प्रति वर्ष 1/- रु.
Q13. क्या यह कवर किसी अन्य बीमा योजना के तहत कवर के अतिरिक्त होगा जिसके तहत ग्राहक को कवर किया जा सकता है?
हाँ।

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